क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी (Ms Dhoni) की बेजोड़ फैन फॉलोविंग है. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को इंटरनेशल क्रिकेट में तीन बार चैम्पियन बनाया है. अपनी कप्तानी स्किल्स को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Ms Dhoni) बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. बिहार के बेगुसराए जिले के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है. इस FIR में धोनी के अलावा आठ अन्य लोगों का नाम भी शामिल है.
क्या है पूरा मामला?
Case Filed On Ms Dhoni In Bihar
दरअसल, यह FIR बेगुसराय जिला न्यायालय के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट रूम्पा कुमारी के न्यायालय में डी एस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला की ओर से की गई है. मामला 30 लाख रूपए के चेक का बाउंस होना है. हुआ यूँ कि केस करने वाले शख्स का कहना है कि साल 2021 में डीएस इंटरप्राइजेज बेगूसराय नामक एजेंसी के साथ उर्बरक कंपनी ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया से एक खास प्रोडक्ट की बिक्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था.
वहीं, इस कंपनी ने एजेंसी को खाद तो भेज दिया लेकिन मार्केटिंग में सहयोग नहीं किया. एजेंसी के मालिक नीरज कुमार निराला ने कहा है कि कंपनी के असहयोग की वजह से उन्हें घाटा हुआ है. बाद में शिकायत करने पर कंपनी ने एजेंसी में फंसा हुआ माल वापस ले लिया और बदले में 30 लाख का चेक दिया। जब उन्होंने चेक भेजा तो यह बाउंस हो गया. इसकी सूचना देने के बावजूद कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. लिहाजा, नीरज कुमार निराला को कोर्ट से सहयोग लेना पड़ा.
Ms Dhoni ने किया था विज्ञापन
वहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Ms Dhoni) ने किया था. ऐसे में वह भी इस केस के घेरे में आ गए. आपको बता दें कि नीरज कुमार निराला ने एमएस धोनी के साथ-साथ कंपनी के आठ अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कराया है.
इसमें कंपनी के सीईओ राजेश आर्य,स्टेट हेड अजय कुमार, मार्केटिंग हेड अर्पित दूबे, एमडी इमरान जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंं और निदेशक महेन्द्र सिंह का नाम शामिल है. IPC की धारा 406, 120बी और एनआई एक्ट 138 के तहत सभी को अभियुक्त बनाया गया है. मालूम हो कि इस केस की अगली सुनवाई 28 जून को होनी है.
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